उत्तराखंड शासन ने क्रमवार तालाबंदी समाप्ति में कुछ और छूट प्रदान की
आज उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव ने कोविद 19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु क्रियान्वित ताला बंदी की क्रमवार समाप्ति अर्थात अन लॉक 2 की प्रमुख गाइड लाइन्स जारी की है 02/06/2020 को जारी इस आदेश के प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैं
कन्टेनमेन्ट जोन का निर्धारण भारत सरकार की गाइड लाइन्स में जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा
बफर जोन का भी निर्धारण किया जायेगा
इनसे कन्टेनमेन्ट जोन से बाहर की प्रमुख गतिविधियां
स्कूल कालेज आदि 31 जुलाई तक बंद रहेंगे
ट्रेनिंग सेंटर 15 जुलाई से खुल सकेंगे
सिनेमा हाल, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम आदि पर भी अगले आदेश तक रोक
समाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, खेल, आदि पर रोक जारी
दूसरे राज्यों से आने वालो को पंजीकरण आवश्यक
विदेश से आने वालो को 7 दिन संस्थागत और 7 दिन होम क्वारटीन रहना पड़ेगा
अन्तरजनपदीय यात्रा में केवल पंजीकरण करवाकर जा सकते हैं
होटल खुल सकेंगे दूसरे राज्यों से आने वालो को कम से कम 7 दिन रूकना होगा
72 घंटे के भीतर कोविद 19 टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है तो 7 दिन की शर्त नहीं लगेगी मेडिकल रिपोर्ट अपलोड करनी होगी
हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिए आये व्यक्ति 24 घंटे रुक सकेंगे इन सब का रिकॉर्ड होटल संचालक को रखना होगा
रेस्टोरेन्ट आदि का सयय प्रातः 7 से 9 बजे रात्रि तक होगा
अन्य दुकाने और शौपिंग माल 7.00 प्रातः से 8.00 सांय तक
धार्मिक स्थल भी 7.00 प्रातः से 8.00 सांय
चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन करवाकर गाइड लाइन का पालन करते हुए
विवाह मंडप आदि खुल सकेंगे अधिकतम 50 व्यक्तियों को अनुमति
उपरोक्त सभी गतिविधियों के लिए व्यापक गाइड लाइन्स जारी की गई हैं।
( गाइड लाइन्स संलग्न है कृपया आखिर से देखे)