शनिवार और रविवार को होने वाले लॉक डाउन की गाइड लाइन जारी उत्तराखंड में
1दूसरे राज्यों से आने वालो को पंजीकरण कराना आवश्यक होगा
2 -72घंटे के भीतर कोविद 19 टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट वालो को अनुमति
ऐसे लोगों को अपनी रिपोर्ट अपलोड करनी होगी
3 बिना कोविद टेस्ट के अधिकतम 1500 लोगों को राज्य में आने की अनुमति होगी, जिलाधिकारी इसके अतिरिक्त 50 को अनुमति दे सकते हैं
किसी भी व्यक्ति का रेंडम टेस्ट किया जा सकता है
4 देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल में पूर्णतः लॉक डाउन रहेगा। जिसमें आवश्यक सेवाएं, औद्योगिक इकाइयों का संचालन, कृषि कार्य, निर्माण कार्य, मदिरा दुकानें, होटल, राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनो का संचालन, बस, ट्रेन हवाई मार्ग से आये लोगों को अपने गंतव्य तक जाने को इससे मुक्त रखा गया है
29 जून और 02जुलाई की गाइड लाइन का सख्ती से पालन किया जाए