उत्तराखंड में अन्य राज्यों से आने वालो पर अब कोई पाबंदी नहीं, पंजीकरण होगा आवश्यक और क्या कहा है आदेश में

अब अन्य राज्यों से उत्तराखंड में  आने पर अब कोई पाबंदी नहीं होगी। सरकार ने उत्तराखंड में प्रतिदिन 2000 व्यक्तियों को ही प्रवेश देने की सीमा शनिवार से खत्म कर दी। राज्य में प्रवेश करने वालों के लिए ई-पंजीकरण कराना और कोरोना जांच की नेगिटिव रिपोर्ट 72 घंटे के भीतर देना अनिवार्य रहेगा।केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों पर प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बीती 22 अगस्त को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर व्यक्तियों की आवाजाही पर किसी भी तरह की पाबंदी लगाने पर आपत्ति जताई थी। आवाजाही के लिए राज्य सरकार या जिला प्रशासन से किसी भी तरह की अनुमति या ई-परमिट की जरूरत से इन्कार किया था ।आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग के प्रभारी सचिव एसए मुरुगेशन ने इस संबंध मेंं आदेश जारी किए हैं। इसके तहत अन्य राज्यों से आने वालों को स्मार्ट सिटी पोर्टल  http://smartcitydehradun.uk.gov.in/ पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। ई-पास या अन्य किसी तरह की अनुमति जरूरी नहीं होगी। पंजीकरण में मांगे गए दस्तावेजों का सत्यापन बॉर्डर चेक पोस्ट पर किया जाएगा।


 


 


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