कन्टेनमेन्ट जोन निर्धारण में गाइड लाइन का पालन किया जाए -जिलाधिकारी हरिद्वार

जिलाधिकारी हरिद्वार  सी0 रविशंकर ने अवगत कराया कि जनपद में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु विविध उपाय किये जा रहे हैं। राज्य सरकार एवं चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निरंतर कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है तथा समय-समय पर इस सम्बन्ध में दिशा-निर्देश भी जारी किये गये हैं, जिनका अनुपालन कराया जाना आवश्यक है। लाॅकडाउन के उपरान्त प्रदेश के विभिन्न जिलों तथा अन्य प्रदेशों से आवागमन में वृद्धि होने के फलस्वरूप पाॅजीटिव मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि परिलक्षित हुई है। ऐसी दशा में कन्टेनमेन्ट जोन काफी संख्या में घोषित किये जा रहे हैं। कन्टेनमेंट जोन घोषित करते समय प्रदत्त गाईडलाइन का भी अनुपालन आवश्यक है ताकि भविष्य में किसी प्रकार के विवादों से बचा जा सके। ज्ञात रहे हरिद्वार जनपद में 431 कन्टेनमेन्ट जोन हो चुके हैं 
इस संबंध में जिलाधिकारी ने सतत् कार्यवाही और समयबद्ध अनुश्रवणध्निगरानी सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी को कन्टेनमेंट जोन घोषित किये जाने हेतु तथा एमओएचएफडब्ल्यू भारत सरकार के मानकों के अनुसार निर्धारित समयावधि 28 दिन पूर्ण होने पर उसे कन्टेनमेन्ट जोन को प्रतिबन्धों से अवमुक्त करने हेतु नामित कर निर्देश दिये कि कन्टेनमेंट जोन बनाये जाने तथा अवमुक्त कराये जाने सम्बन्धित प्रतिदिन की सूचना से जिलाधिकारी हरिद्वार, मुख्य चिकित्साधिकारी हरिद्वार, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी हरिद्वार,नोडल अधिकारी, कन्टेनमेंट जोन एवं जिला कन्ट्रोल रूम, कोविड-19 हरिद्वार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
आदेशों के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 व एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।