हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर द्वारा कल घोषित दो दिन के लॉक डाउन के लिए गाइड लाइन जारी की गई थी उसमें कुछ संशोधन किये गये हैं जिनमें हरिद्वार आने वाले यात्रियों की संख्या में 1500 की अपर लिमिट उस समय लागू नही होगी जब व्यक्ति 02 जुलाई के आदेश में पैरा 4.4.2,4.4.5और 4.4.8 को पूरा करता है।
इसी प्रकार अन्य राज्यों अथवा जनपदो से हरिद्वार आने वाले श्रमिक, कर्मचारियों, एक्सपर्ट /कन्सलटेंट और सप्लायर को संबंधित एजेंसी द्वारा प्रदत अधिकृत पत्र के साथ चैक पोस्ट पर प्रवेश की अमति होगी।
शनिवार और रविवार को पूर्णतः लॉक डाउन में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं में निम्न के संचालन की अनुमति होगी -
दवा की दुकानें
पैट्रोल पंप और गैस एजेंसी
डेरी (दूध दही की दुकान)
होम डिलीवरी
मीट मछली की दुकान
फल और सब्जियों की दुकान
स्वास्थ्य चिकित्सा, पेयजल, नगर निगम कार्यालय विद्युत विभाग कार्यालय
औद्योगिक इकाइयां
कृषि कार्य
मदिरा की दुकाने
होटल
बेकरी
ये आदेश पूर्व में जारी गाइड लाइन्स के साथ तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा