उत्तराखंड में आने वालों के लिए नई गाइड लाइन जारी

उत्तराखंड में आने जाने और क्वारंटाइन के नए नियम जारी 


( सुभाष कपिल)


उत्तराखंड शासन द्वारा क्वारंटाइन और राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने और बाहर के राज्यों से उत्तराखंड आने  वालो के क्वारंटाइन के नियम जारी हुए हैं नये  नियम में ग्रीन से ऑरेंज में जाने वालों को सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा जबकि रेड जोन से आने-जाने वालों को पास बनवाना होगा. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आना है तो 14 नहीं 21 दिन क्वारंटाइन के लिए रहें तैयार, जान लें ये नया नियम देश भर में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है ऐसे में बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले प्रवासियों को अब 14 की जगह 21 दिन क्वारंटाइन होने के लिए तैयार रहना पड़ेगा अधिक रिस्क वाले नौ  राज्यों के 75 स्थानों की  सूची जारी की गई है जिनसे आने वालो की अलग श्रेणी होगी, 


उत्तराखंड सरकार की तरफ से नई नोटिफिकेशन जारी करते हुए क्वारंटाइन पीरियड को बढ़ा दिया गया है. जिसमें 7 दिन इंस्टीट्यूशनल तो 14 दिन होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, प्रदेश में कोरोना पेशेंट 1000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, ऐसे में प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है कि राज्य में आने वाले हर व्यक्ति को अब 14 की जगह 21 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा जिसमें सात दिन इंस्टीट्यूश्नल और 14 दिन होम क्वारंटाइन यानी कुल 21 दिन के नियम प्रवासियों को फॉलो करने होंगे. वहीं जिन क्वारंटाइन सेंटर्स में लोगों को सात दिन से ज्यादा हो गए हैं और उनके सैंपल की रिपोर्ट पेंडिंग नहीं है तो ऐसे लोगों को अब सेंटर्स से होम क्वारंटाइन करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. नई नोटिफिकेशन में ये भी साफ कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अलग आइसोलेट होने की जगह परिवार के लोगों के बीच में ही उठ-बैठ रहा है तो फिर जरूरी है कि वो पूरा परिवार ही आइसोलेट रहे और इसका उल्लंघन करने पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्यवाई की जाएगी, किसी को होम आइसोलेशन पर छोड़ा जा रहा है तो पहले हेल्थ डिर्पाटमेंट ये तय करें कि संबंधित व्यक्ति के घर पर आइसोलेशन की सुविधा भी है कि नहीं.