अनलॉक की गाइड लाइन्स जारी

अनलॉक 1 के लिए उत्तराखंड सरकार ने जारी की गाइड लाइन 


तद्नुसार जिलाधिकारी हरिद्वार ने की गाइड लाइन जारी


उत्तराखंड सरकार ने भी अनलॉक 1.0 के लिए गाइड लाइन जारी कर दी है। उसी क्रम में जनपद हरिद्वार में भी गाइड लाइन जारी हुई हैं 1-हरिद्वार को ओरेंज जोन में शामिल किया गया है 


2.ऑरेंज और ग्रीन जोन में दुकाने खोलने का समय 7 से 7 रहेगा। रात को कर्फ्यू जारी रहेगा। 2- केंद्र ने इंटर स्टेट आवाजाही के लिए मंजूरी दी है, लेकिन राज्य सरकार के अनुसार इंटर स्टेट आवाजाही के लिए अब भी पास अनिवार्य रहेगा। 3- रेड जोन में दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी। 4- राज्य में शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक गैर जरूरी गतिविधियां बंद रहेंगी। 5- राज्य सरकार ने इंटर स्टेट आवाजाही के लिए पास की अनिवार्यता भी बरकरार रखी है। 6- हालांकि एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए पास की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन इसके लिए देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 7- रेड जोन में दुकानें सुबह 7 से शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी। ऑफिस भी खुलेंगे, लेकिन सिर्फ 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम होगा। 8- रेड जोन वालों को एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए पास बनवाना होगा। ग्रीन और ऑरेंज जोन वाले संबंधित पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक जिले से दूसरे जिले में जा सकते हैं। 9- हवाई सेवा वाले यात्रियों के लिए पुराने नियम लागू रहेंगे। रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे से यात्रियों को लाने के लिए अतिरिक्त सार्वजनिक परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। 10- इसके अलावा दूसरे राज्यों ले लौटने वाले प्रवासियों के लिए क्वारेंटीन के नियमों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है।